06 January 2026
मैंने 16.10.25 से 18.10.25 के बीच अपने 2 बेटों को 30 और 20 लाख RTGS और cheque के माध्यम से दिए जिसकी उन्होंने अलग अलग बांको में FD बनाई जो 10 लाख से नीचे की हैं l
ये पैसा मुझे govt service से 36 साल की service से retirement के समय मिला था l
18.11.25 को e-stamp पर gift deed बनाई थी जिसपर 100 रुपए की stamp duty लगी.
sir मेरे सवाल हैं कि..... 1.अगर बेटे मुजे पैसे वापस करना चाहते हैं तो क्या मैं वापस अपने अकाउंट में rtgs करवा सकता हूं? बिना किसी Tax complication के? 2. क्या दुबारा गिफ्ट deed बनाने की जरूरत होगी गिफ्ट ftom son to father?
3. क्या गिफ्ट में मिला हुआ पैसा ITR filing करते समय उसमें दिखाना जरूरी है?
4.अगर incone 4 lakh se कम हो तो फिर भी ITR भरनी पड़ेगी क्योंकि 30 लाख gift में मिला है और उसे दिखाने के लिए ITR भरनी ही है?
5.पैसा वापस अपने account में बेटों से लेने से tax Deptt कोई सवाल तो नहीं करेगा और ये legal है? या फिर 6. अगर gift deed पर donor और donee किसी के भी signature न हुवे हों तो क्या मामला अलग treat किया जाएगा?
6. क्या बेटे अभी ये पैसा mother को gift कर सकते हैं? बिना कोई टैक्स complication के?
7. पिछले financial year में भी बेटे को 20 लाख gift किए थे जिसकी उसने 2 बैंक में fd करायी थी 10 लाख से नीचे और उसकी सालाना income 3 लाख से कम थी, इसलिए ITR नहीं भरी थी लेकिन Deptt से कोई question नहीं किया गया l क्या ये ठीक था कि ITR नहीं भरी?
07 January 2026
1. YES. 2. Yes, but no need of stamp paper. 3. Yes, advisable. 4. Yes. 5. Query can be raised, you can provide proof and reason for the transfers. 6. Yes. 7. It is always safe to file ITR even if taxable income is below exemption limit.