ITC LAPSED ON FABRICS AFTER JULY RETURN

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is there any notification regarding ITC LAPSED AS PER NOTIFICATION 20/2018 central rate gst act.
any circular regarding correction of lapsed notification.
Replies (3)
No circular , But as per said Notification lapse means , you cannot claim the refund for the same ... so can transfer it to P&l account

According to The notification no 20/2018 surplus inverted itc is lapsed but probabley govt is not empowered to lapse it. we want to carry forward it to discharge our gst liabilities in future its our right, because we have paid value for it. I wrote fm and gst council as follow.

श्रीमान वित्तमंत्री महोदय,

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली

संदर्भ: वस्तू व सेवाकर अधिसूचना क्रमांक 20/2018 दिनांक 26/07/18.

विषय :1.कपडे पर संग्रहित inverted ITC को समाप्त नही करने हेतू

2.अधिसूचना क्रमांक 20/2018 (वस्तू व सेवाकर)की समीक्षा करने हेतू

महोदय,

सादर वन्दे।

वस्तू व सेवाकर अधिसूचना संख्या 20/1018 के अनुसार 31/07/2018 को कपड़े के लिए संचित आईटीसी समाप्त कर दी गयी है। हम निम्न बिन्दुओ के आधार पर आपसे अनुरोध करते हैं कि एकत्रित आईटीसी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और भविष्य मे इसके उपयोग करने का हमारा अधिकार जारी रखा जाना चाहिए।

  1. उपरोक्त अधिसूचना वस्तू व सेवाकर परिषद की 28 वी बेठक मे की गयी सिफ़ारिश के आधार पर जारी की गयी है जो की परिषद की वेबसाईट पर मिनिट बुक के अनुसार इस प्रकार है।

Refund of accumulated credit on account of inverted duty structure to fabric manufacturers: Fabrics attract GST at the rate of 5% subject to the condition that refun of accumulated ITC on account of inversion will not be allowed. However, considering the difficulty faced by the Fabric sector on account of this condition, the GST Council has recommended for allowing refund to fabrics on account of inverted duty structure.The refund of accumulated ITC shall be allowed only with the prospective effect on Purchases made after the notification is issued.

स्पष्ट है कि परिषद की बेठक मे संग्रहित itc को समाप्त करने का निर्णय नही हूआ था किन्तु इसके विपरीत पर अधिसूचना मे इसे समाप्त (lapse) कर दिया गया जो की उपयुक्त प्रतीत नही होता

2. उपरोक्त अधिसूचना धारा 54 की उपधारा 3 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी की गयी है जो केवल माल और सेवाओं की सूची निश्चित करने की अनुमति देती है, जिनके लिए धनवापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी,इस धारा के अंतर्गत प्रदत अधिकार मात्र वस्तुओं और सेवाओं के लिए संचित क्रेडिट की वापसी का कवरेज तय करने तक ही सीमित है धारा 54 किसी भी तरह के आईटीसी को समाप्त करने के लिए सशक्त नहीं है, यहां तक ​​कि इस धारा मे आईटीसी समाप्त करने जेसे शब्द का उपयोग तक नहीं किया गया है।

3. हमने संग्रहित आईटीसी के लिए नकद मूल्य चुकाया है, यह हमारी चालू संपत्ति है और हमारी कार्यशील पूंजी का हिस्सा है, इसलिए भविष्य में हमारी कर देनदारियों के निर्वहन के लिए इसका उपयोग करने का हमारा मूल अधिकार है। अत इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

4. जीएसटी का मूल्य माल की लागत में शामिल नहीं होता, अत यह लाभ हानी खाते की बजाय balance sheet मे चालू संपती के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने संग्रहित आईटीसी के लिए वित्तीय वर्ष17-18 मे आयकर का भुगतान भी किया है। इस प्रकार इसे समाप्त किया जाता है तो हमारी लेखांकन और लाभप्रदता (accounting and profitability) पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

5. आईटीसी संचय की अवधि 01/07/17 से 31/07/18 थी और इस दोरान संग्रहित आईटीसी का भविष्य मे उपयोग करने का अधिकार उपलब्ध था, अतः संग्रहित आईटीसी भुगतान करते समय यह समझकर व्यापार किया जा रहा था कि हम भविष्य मे हमारी वस्तू व सेवाकर की देनदारी के निस्पादन हेतू इसका उपयोग कर सकेंगे , इस प्रकार अचानक आईटीसी को समाप्त करना यह उचित नहीं है, क्योंकी कोई भी अधिसूचना भविष्य के लिए प्रभावी होनी चाहिये लेकिन इस अधिसूचना से भूतकाळ मे प्रदत अधिकारो का हनन हो रहा है।

6. हमारे पास इनपुट क्रेडिट माल, सेवाएं, व्यापारिक खर्च, पूंजीगत खर्च आदी माध्यमो से आती है और एचएसएन कोड के अनुसार जीएसटी का लेखाजोखा संभव नहीं है, इसलिए यह पता लगाना असंभव है कि कोनसी जीएसटी का उपयोग हो चुका है और कौनसी जीएसटी अधिशेष है। इसी कारण से ITC समाप्ती के लिए परिपत्र मे दिये गये सूत्रानुसार आनेवाले परिणाम न्यायसंगत नहीं लगते आइए इसे निम्नलिखित उदाहरण से देखे।

ए और बी दोनों के पास inverted ITC है । ए ने 31/7/18 तक इसका उपयोग कर लिया है अतःउसे कुछ भी नुकसान नहीं है लेकिन बी ने इसका उपयोग नहीं किया है इसलिए उसकी संचित ITC समाप्त हो जायेगी, यह बी के साथ उचित नहीं है क्योंकि ए और बी दोनो के पास inverted itc है और दोनो ने इसके लिए समान मूल्य चुकाया है लेकिन केवल बी संचय के कारण अपनी आईटीसी खो रहा है जबकी ए का कुछ भी नुकसान नहीं है। चुंकी उद्देश्य inverted ITC को समाप्त करना है तो inverted ITC के आधार पर ही ITC समाप्त होनी चाहिये जबकी इसमे संचय के आधार पर ITC समाप्त हो रही है जो की न्यायोचित नहीं है।

7. महोदय, अधिसूचना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है ओर इसके प्रकाशित होने से पहले आलेखन (Drafting) को भालीभांती जांचा जाना चाहिये और दस्तावेज की भाषा इतनी सुगम, सरल ओर सक्षम होनी चाहीये की उसे आसानी से समझा जा सके। उपरोक्त अधिसूचना क्रमांक 20/2018 के लिए निम्न बिन्दुओ के आधार पर इसके जारी होने की प्रक्रिया और आलेखन की समीक्षा की जानी चाहिये।

1. उपरोक्त अधिसूचना के जारी होते ही सभी हेरान और अचंभित हो गये क्युंकी इसमे lapse शब्द का इस तरह प्रयोग किया गया जिससे प्रतीत होता है की 31/07/18 को जो भी ITC है वह समाप्त हो जायेगी, stock को भी नजरंदाज किया गया और lapse शब्द को स्पष्ट नही किया गया। इस दस्तावेज का आलेखन इसके उद्देश्य को समझने के लिए पर्याप्त और सक्षम प्रतीत नही होता और यह दस्तावेज एक परिपूर्ण दस्तावेज नहीं लगता

2. यह अधिसूचना परिषद की सिफारीश के आधार पर जारी की गयी है लेकिन यह सिफारिश के अनुरूप नही होकर विपरीत है क्योंकी इसमे संग्रहित itc को lapse किया गया जबकी परिषद की सिफारिश मे ऐसा कूछ भी नही है।

3. इसमे धारा 54 का उल्लेख किया गया है जो की केवल itc के धनवापसी हेतू है लेकिन itc lapse कोनसी धारा के अंतर्गत किया गया, इसका उल्लेख तक नहीं है।

4. इस अधिसूचना के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पियुषजी गोयल ने बताया की सरकार का क्रेडिट को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है,केवल 31/07/18 तक संचित जीएसटी पर धनवापसी नही करेंगे, लेकिन इसके विपरीत अधिसूचना और परिपत्र मे संचित ITC को समाप्त कर दिया गया, अत ऐसा प्रतीत होता है की वित्त मंत्री, परिषद पदाधीकारियो ओर अधिकारियो के बीच सुगम संचार व्यवस्था नही है।

5. इतनी भ्रामक स्तिथी मे तुरंत कोई स्पस्तीकरण अपेक्षित था लेकिन इस संदर्भ मे परिपत्र क्रमांक 56/30/2018 दिनांक 24/8/2018 को पुरे 28 दिनो के बाद जारी किया गया, जो की योग्य समय नहीं कहा जा सकता।

आपसे निवेदन है की वस्तुस्थिती को समझे और संग्रहित ITC को समाप्त नही करते हुये, भविष्य मे इसके उपयोग का हमारा मोलिक अधिकार जारी रखे एवं उपरोक्त अधिसूचना के आलेखन और जारी होने की प्रक्रिया की समीक्षा करे ।

प्रार्थी,

गोपीकिशन तुलसीराम काबरा

इचलकरंजी, कोल्हापूर,महाराष्ट्र

9422412717

KINDLY REFER CIRCULAR 56/30/2018 DT 24.8.218 & NOTIFICATION 20/2018 CT (R) DT 26.7.2018

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