Kota
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Posted on 22 September 2020
इनकम टैक्स एक्ट,1961 के सेक्शन 54 के तहत छूट क्लेम करने के लिए ओल्ड प्रॉपर्टी की सेल पर होने वाले कैपिटल गेन पर उस ईयर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा क्या अगर न्यू प्रॉपर्टी उस साल में नहीं खरीदकर अगले एक-दो सालों मैं खरीदते हैं तो ! अगर प्रॉपर्टी का क्रय-विक्रय सेम ईयर में ना करके अलग-2 सालों में करें तो सेक्शन 54 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा !