labour supply!!!

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if some one provides labour to any department and get some amount I.e. 5,00,000 including commission and rs. 4,80,000 distributed to his labour then what is the treatment under gst?? is gst lavyied on whole amount or his commission amount???

and who is lible to pay gst?? contractor or department???
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On full amount............ Department, provided the contract allow to add levies

प्रश्न : किसी व्यक्ति को नगर पालिका परिषद में लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जी एस टी लागू होने के पहले मिला था तब कॉन्ट्रैक्ट के समय सिर्फ श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की मांग की गई थी , और उसको उसका वर्क आर्डर भी जी एस टी लागू होने के पहले मिल गया था,
अब नगर पालिका कह रही है कि अपने g s t का रजिस्ट्रेशन दो, नही तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, अब समस्या यह है कि पहले जो हमे अमाउंट मिलता था उस पर हमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अगर अब जब वह पंजीकृत हो जाता है तो क्या gst का पेमेंट उसे अपनी जेब से देना होगा या नगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में gst जोड़ कर पेमेंट देगा।

जैसे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 5 लाख था , और कांट्रेक्टर अपने लेबर को 4,80,000 का पेमेंट करता था और 20,000 उसका इनकम था अब अगर कॉन्ट्रैक्टर 5 लाख का gst देगा तो उसका नुकसान होगा,

क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होगा?? या नगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट + Gst दोनो का पेमेंट करेगी??


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