22 दिसंबर 2018 को GST लेट फीस माफ करी लेकिन नोटिफिकेशन में या कहा गया की 22 दिसंबर 2018 के बाद रिटर्न फाइल करने वालों की लेट फीस माफ करी जाएगी, लेकिन कई व्यापारियों ने पहले 2018 मैं अपनी हजारों रुपए लेट फीस भरी आपने पुरानी लेट फीस माफ नहीं की जोकि सरासर समय से लेट फीस भरने वालों के साथ अन्याय हैं ।
क्रपया सभी अपनी अपनी राय दे ।।
