टैक्स कितना जमा करे

GOVIND MISHRA (1 Points)

10 August 2022  

महोदय,

सन 2005 में एक प्रॉपर्टी ली गई, क्रेता ने इस प्रॉपर्टी का स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री अन्य चार्जेस सर्किल रेट से भुगतान किया गया किंतु प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू 3 लाख ही दिखलाई,

आज अगर डिफरेंस के पांच लाख पर क्रेता टैक्स जमा करना चाहे तो किस कानून के अंतर्गत वो टैक्स जमा करे  या डिपार्टमेंट उस पर क्या कार्यवाही कर सकता है,

उसकी टैक्स लाइबिल्टी कितनी होगी,