E Way Bill

Eway Bill 156 views 5 replies
Is E Way Bill is mandatory for the goods which are more than 50000rs but it is within 10km.
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NOT REQUIRED IF MOVEMENT WITH IN 30KMS 

Is there any notification for that? please forward me a link
रु 50000 से ऊपर कर योग्य वस्तु के डॉक्यूमेंट पर ई वे बिल बनाना अनिवार्य है रूल 138 के अनुसार सिर्फ पार्ट बी से उन्मुक्ति दी गई है और राज्य के भीतर 50 किलोमीटर तक व्यापारी के व्यापार स्थल से ट्रांसपोर्टर के गोडाउन तक पार्ट ए जनरेट करना अनिवार्य है सिर्फ पार्ट बी से उन्मुक्ति है और वह भी तब जब यह फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए माल जा रहा हो इसी प्रकार जब किसी ट्रांसपोर्टर के पास से माल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्य के भीतर जा रहा हो तो 50 किलोमीटर के भीतर इ वे बिल में वही कल अपडेशन की आवश्यकता नहीं है
Notification is there for that 272017
notifications no 03/2018 rule 138 (3) and 138(5)


CCI Pro

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