सर/मैडम जी यदि मेने सत्र 2023_24 में अपने क्रेडिटर्स का 194Q में tds काटा था और अपने debtors का tcs 206C (1H) में कटा था तो क्या मुझे सत्र 2024_25 में अप्रैल से tds and tcs कटना पड़ेगा या फिर 50 लाख होने के बाद कटना पड़ेगा
50 लाख से अधिक की राशि पर टीडीएस काटें, ध्यान रखें कि धारा 194Q के लिए गणना जीएसटी को छोड़कर की जाती है, जबकि धारा 206C(1H) के प्रयोजन के लिए, जीएसटी शामिल है।
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