practical

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agr maan lo ek assesse ne sukanya smridhi a/c bnva rkha h apni beti k lye or usne 21 saal tk wo uss account me deposit krata rhaa
or after completing 21 years ab jo uske pass jo total amount aayegii toh uss saaal me usss income pr bhi tax dena pdega assessee ko ??

agr haan . toh iska benefit kya hua assessee koo?
Replies (5)

PPF in Sukanya Samriddhi Account also Interest and Maturity amount is exempt from Tax.

 Interest earned in this scheme as well as maturity amount is exempt from Income Tax wef F.Y. 2014-15

1.  अभिभावक को खोलना होगा अकाउंटः माता-पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं। जुड़वा या तीन बच्चियों का जन्म एक साथ होने की स्थिति में अधिकृत चिकित्सालयों से प्रमाण पत्र देने पर उन्हें भी योजना में शामिल किया जा सकेगा

2. उम्र की पात्रताः लड़की की उम्र 10 साल की होने तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। यह योजना 2 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। शुरुआत में सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रेस पीरियड एक साल का रखा है। जो भी लड़की 2 दिसंबर 2003 और 1 दिसंबर 2004 के बीच जन्मी है, उसका अकाउंट भी एक दिसंबर 2015 तक खोला जा सकता है।

3. हितग्राही के नाम पर अकाउंटः सुकन्या समृद्धि योजना में लड़की के नाम पर ही अकाउंट खोला जा सकता है। जमाकर्ता (अभिभावक) एक व्यक्ति होगा, जो नाबालिग लड़की की ओर से अकाउंट में पैसा जमा करेगा।

4. एक लड़की एक अकाउंटः एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकेगा।

5. अकाउंट कहां खुलेगाः सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों (इनमें से कुछ बैंक हैं- भारतीय स्टेट बैंक,  बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, यूसीओ बैंक और इलाहाबाद बैंक) में खोले जा सकते हैं।

1. अकाउंट ट्रांसफर हो सकता हैः अकाउंट को एक हजार रुपए से खोला जा सकता है। लड़की के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर इसे मूल स्थान से भारत के किसी भी शहर में ट्रांसफर किया जा सकता है।

2. न्यूनतम भागीदारीः हर साल में कम से कम एक हजार रुपए हर खाते में जमा होने चाहिए। अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक वित्त वर्ष में कितनी बार पैसे जमा किए जाए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पैसे नगद, चेक या ड्राफ्ट के जरिए जमा किए जा सकते हैं।

3. अर्थदंडः यदि खाते में हर साल न्यूनतम राशि जमा नहीं कराई गई तो 50 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।

4. ब्याज की दरः इस योजना में ब्याज की दर 9.1 प्रतिशत प्रति वर्ष रखी गई है। हालांकि, हर साल अप्रैल में इसकी समीक्षा होगी और जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी तत्काल दे दी जाएगी। ब्याज की गणना सालाना होगी, जिसे सीधे बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा।

5. अवधिः अभिभावक इस अकाउंट में 14 साल पूरे होने तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट के परिपक्व होने तक कोई राशि जमा करने की जरूरत नहीं है।

6. निकासीः लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद अकाउंट परिपक्व हुए बिना यदि पैसे निकालना है तो जमा की हुई राशि (पूर्व वित्त वर्ष के समाप्ति की राशि) का 50 प्रतिशत निकाले जा सकते हैं।

7. अकाउंट बंद करनाः लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर ही अकाउंट बंद किया जा सकेगा। यदि इसके बाद भी पैसा नहीं निकाला जाता तो उस पर ब्याज मिलता रहेगा।

8. कराधानः आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट में शामिल। इस धारा के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कर में छूट मिलती है। ब्याज और पूर्ण परिपक्वता राशि समेत सभी तरह के भुगतान पूरी तरह से करमुक्त हैं।

ye toh aapne uss year ka treatmnt btaya h

mne kha tha jb 21 saal baad assessee pse nikalwayega. tb wo jo puri amount h jb usse 21 saal baad milegii wo puri amount tb tax hoyegi. ??
after 21 years
rly me plzz

You have not undrstood the last line properly...........

ब्याज और पूर्ण परिपक्वता राशि समेत सभी तरह के भुगतान पूरी तरह से करमुक्त हैं।

It means total maturity amount is tax-exempt........


CCI Pro

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