Master in Accounts & high court Advocate
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Posted on 16 November 2024
आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह एक जटिल स्थिति हो सकती है। ई-वे बिल की वैधता की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी माल के डिलीवरी प्वॉइंट पर पहुंचने के बाद भी माल की डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में, पेनल्टी की गणना की जा सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ई-वे बिल की वैधता की समय सीमा के समाप्त होने के बाद भी माल की डिलीवरी नहीं होने के मामले में, पेनल्टी की गणना की जा सकती है, लेकिन यह पेनल्टी की गणना के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। इस स्थिति में, आपको अपने सप्लायर से संपर्क करना चाहिए और उन्हें ई-वे बिल की वैधता की समय सीमा के समाप्त होने के बाद भी माल की डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में पेनल्टी की गणना के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपको अपने जीएसटी कंसल्टेंट से भी संपर्क करना चाहिए ताकि वे आपको इस स्थिति में पेनल्टी की गणना के बारे में सलाह दे सकें।