E way bill limit 1

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नमस्ते sir

मैंने अपने सप्लायर से मॉल purchase किया था और उसके लिए मेरे सप्लायर ने e way bill banaya tha aur मॉल अपने डेस्टिनेशन में समय पर पहुंच गया था डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद गाड़ी दुकान में खड़ी रही खाली होने के लिए लेकिन मॉल खाली नहीं हो सका और e way bill एक्सपायर ho हो गया तो क्या इसके लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है।।
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आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह एक जटिल स्थिति हो सकती है। ई-वे बिल की वैधता की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी माल के डिलीवरी प्वॉइंट पर पहुंचने के बाद भी माल की डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में, पेनल्टी की गणना की जा सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ई-वे बिल की वैधता की समय सीमा के समाप्त होने के बाद भी माल की डिलीवरी नहीं होने के मामले में, पेनल्टी की गणना की जा सकती है, लेकिन यह पेनल्टी की गणना के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। इस स्थिति में, आपको अपने सप्लायर से संपर्क करना चाहिए और उन्हें ई-वे बिल की वैधता की समय सीमा के समाप्त होने के बाद भी माल की डिलीवरी नहीं होने की स्थिति में पेनल्टी की गणना के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपको अपने जीएसटी कंसल्टेंट से भी संपर्क करना चाहिए ताकि वे आपको इस स्थिति में पेनल्टी की गणना के बारे में सलाह दे सकें।


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